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upi transaction failed आरबीआई का नियम: फेल हो गया है UPI ट्रांजैक्शन? बैंक रोजाना आपके खाते में डालेगा 100 रुपये

Tue, 06 Apr 2021 11:51 AM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 06 Apr 2021 11:51 AM IST
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bank to pay 100 rs penalty when upi transactions failed RBI rule regarding UPI transaction Failed
penalty for failed transactions - फोटो : pexels

बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या आईएमपीएस के जरिए किया गया लेनदेन फेल हो जाता है। ग्राहकों के खाते से कटे पैसे समय पर वापस नहीं आते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में ऑनलाइन पेमेंट तेजी से बढ़ा है। इस दौरान कई लोगों ने यूपीआई के जरिए लेनदेन किया। लेकिन लेनदेन फेल होने की वजह से नुकसान भी हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बनाया गया यह नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैसे।

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bank to pay 100 rs penalty when upi transactions failed RBI rule regarding UPI transaction Failed
RBI - फोटो : पीटीआई

बैंक रोजाना देगा 100 रुपये
अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से कटे पैसे तय समय पर वापस नहीं आए हैं, तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपये का हर्जाना देगा। जी हां, सितंबर 2019 में केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि इस समयसीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। समयसीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा मिलता है।

bank to pay 100 rs penalty when upi transactions failed RBI rule regarding UPI transaction Failed
upi - फोटो : twitter

जानिए इसके बारे में
आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, अगर यूपीआई के जरिए किया गया लेनदेन फेल होता है और ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होते हैं, तो ऑटो-रिवर्सल लेनदेन की तारीख से T+1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। इधर T का अर्थ लेनदेन की तारीख है। 

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रुपये - फोटो : pixabay

आसान भाषा में समझिए
यानी अगर किसी ग्राहक का लेनदेन आज फेल हुआ है, तो उसके अगले कारोबारी दिन तक खाते में पैसे वापस आ जाने चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता, तो अधिक देरी के लिए बैंकों को रोजाना 100 रुपये मुआवजे के तौर पर देने होते हैं।

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बैंक - फोटो : iStock

यहां करें शिकायत
अगर आपका भी यूपीआई के जरिए लेनदेन फेल हुआ है और पैसा वापस नहीं आया है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा। वहीं, अगर अगर शिकायत करने बाद भी बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2019 के ओम्बड्समैन स्कीम के तहत भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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