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RBI का नया नियम, अब बैंक रोजाना आपके खाते में डालेगा 100 रुपये

Sat, 21 Sep 2019 04:12 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sat, 21 Sep 2019 04:12 PM IST
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RBI announces new guidelines for failed transactions
RBI

आज भी बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। कई बार हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाती है। इसलिए अब भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने ग्राहकों की बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम बनाया है। अगर आपका ऑनलाइन लेन-देन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो इस नियम के बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

RBI announces new guidelines for failed transactions

आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के भीतर पैसा वापस नहीं मिलता है, तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।

RBI announces new guidelines for failed transactions

यह नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) पर लागू होगा। 

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सिर्फ डिजिटल ही नहीं, नॉन-डिजिटल लेन-देन के लिए भी केंद्रीय बैंक ने टाइमलाइन तय की है। ऑनलाइन पेमेंट्स, एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल लेन-देन के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त तय किया गया है। 

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आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पैसे पहुंच जाने चाहिए और उनकी शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।

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