इन दिनों आप हर जगह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बारे में पढ़ रहे होंगे या फिर सुन रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि एचएसआरपी आखिर है क्या और इसे सरकार ने दिल्ली में क्यों अनिवार्य कर दिया है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो हमारी यह खबर सिर्फ आपके लिए है।
दरअसल दिल्ली में एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। वाहन मालिकों को इसके लिए डेडलाइन भी दे दी गई है। इसके अलावा तय सीमा पर एचएसआरपी न लगवाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
आज हम आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खासियत, इसको लगवाने की आखिरी तारीख और न लगवाने पर चालान की राशि के बारे में भी बताएंगे। तो डालते हैं एक नजर।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्यों जरूरी है?
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इन दिनों हर कोई एक सवाल पूछ रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में ऐसा क्या खास है, जो इसे न लगवाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसका जवाब है सुरक्षा।
पुलिस की पकड़ से दूर भागने के लिए चोर सबसे पहले गाड़ियों के नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम की बनी नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बदली नहीं जा सकती। आसान भाषा में समझें तो एचएसआरपी को ऐसे बनाया जाता है कि जैसे ही चोर इसे बदलने की कोशिश करेगा वैसी यह टूट जाएगी। ऐसे में गाड़ी पर नई नंबर प्लेट वही लगवा सकता है जिसके पास वाहन के पूरे कागजात हों क्योंकि नई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड जगहों से ही लगवाई जा सकती है। ऐसे में वाहन चोर के पकड़े जाने की संभावना रहेगी।
एचएसआरपी लगवाने में कितना खर्च आएगा?
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अलग-अलग वाहनों के लिए एचएसआरपी की कीमतें अलग-अलग हैं। जैसे कार के लिए इसकी कीमत 600 से 1000 रुपये के बीच है। वहीं, दो पहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत 300 से 400 रुपये तक है।
एचएसआरपी लगवाने के लिए कितना समय है?
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30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी।
एचएसआरपी न लगवाने पर कितना जुर्माना लगेगा?
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वाहन मालिकों को 30 अक्टूबर से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना होगा। इसके बाद एचएसआरपी न लगवाने पर 5000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।