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बैंकों में ऊंचे पदों पर खुली भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Tue, 05 May 2015 10:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 05 May 2015 10:09 PM IST
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direct recruitment in psu bank on top post matter go to supreme court

पांच सरकारी बैंकों में उच्च पदों की सीधी भर्तियों के लिए रखी गई अहर्ता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ये पांच बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईडीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक हैं।

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ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कनफेडरेशन के अध्यक्ष केडी खेड़ा द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि गत 26 अप्रैल को वित्त मंत्रालय की बैंकिंग शाखा ने इन पांच बैंकों के लिए प्रबंध निदेश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया।
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अमर उजाला डॉट कॉम ने इस बाबत सबसे पहले खबर करके बताया था कि कैसे सरकारी बैंकों के अहम पदों पर अब बैठेंगे निजी बैंक वाले
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याचिका में कहा गया है कि इन पदों के लिए रखी गई अहर्ता गैरकानूनी और मनमाना है। यह बैंकिंग रेगुलेशन के खिलाफ है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस पद पर नियुक्तियां सरकारी बैंक के एग्जक्यूटीव कैडर से हो न कि निजी बैंकों से। इन पदों के लिए बाहरी लोग, खासकर निजी बैंकों के अधिकारियों को प्राथमिकता देना उचित नहीं।

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