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पीयू के वीसी और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट का नोटिस

Tue, 12 Nov 2013 10:39 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 12 Nov 2013 10:39 PM IST
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VC and Registrar of Punjabi University has contempt notice
पटियाला स्थित पंजाबी युनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग के 414 पदों पर रेगुलर स्टाफ न भरने के मामले में हाईकोर्ट ने युनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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याचिकाकर्ता हरशरण कौर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के 28 मई के आदेशों के बावजूद युनिवर्सिटी प्रशासन ने रेगुलर स्टाफ भरने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।
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जस्टिस एमएमएस वेदी ने मंगलवार को याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अवमानना नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित की है।
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हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पंजाबी युनिवर्सिटी ने इस मामले में अंडरटेकिंग दी थी कि जल्द ही खाली पड़े 414 नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर नियमित मुलाजिमों को नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एडहॉक पर रखे कर्मियों से ही काम चलाया जा रहा है।


याचिका में 11 जून को सिंडिकेट के निर्णय का भी हवाला दिया गया है, जिसमें 206 एडहॉक कर्मियों के टेन्योर की एक्सटेंशन दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेशों तक की परवाह नहीं है, लिहाजा आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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