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Hindi News ›   Chandigarh ›   Private schools submit fee detail till 22 November

जल्दी दे जानकारियां, वरना खैर नही

Thu, 07 Nov 2013 02:15 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 07 Nov 2013 02:15 PM IST
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Private schools submit fee detail till 22 November
राज्य में चल रहे प्राइवेट और अन-एडिड स्कूलों पर हाईकोर्ट द्वारा गठित फीस कमेटी ने शिकंजा कस दिया है। कमेटी ने स्कूलों को आखिरी मोहलत देते हुए 22 नवंबर तक मांगी गई सारी जानकारी देने की हिदायत दी है।
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कमेटी ने साफ किया है कि यदि स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो कमेटी अपने पास मौजूद जानकारी के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर तय करने की कार्रवाई शुरू कर देगी।

फीस कमेटी ने काफी समय पहले विभिन्न बिंदुओं के आधार पर स्कूलों से जानकारी मांगी थी। साथ ही स्कूलों को तीन सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुहैया करवाने को कहा था।
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कमेटी के ध्यान में आया है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबंधित अधिकतर स्कूलों ने मांगी गई जानकारी तय टाइम में मुहैया करवा दी है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित कई स्कूलों ने कमेटी के सामने अपना पक्ष पेश नहीं किया है।
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स्कूलों की दलील है कि उन्होंने इस संबंधी जानकारी बोर्ड में पहले ही जमा करवा दी है। कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक बोर्ड में स्कूलों ने समयबद्ध तरीके से जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। इससे कमेटी को कार्रवाई करने में समस्या आ रही है।

कमेटी ने साफ किया है कि फीस से संबंधित जो प्रश्नावाली तैयारी की है, वह बोर्ड की वेबसाइट www.pseb.ac.in पर डाल दी है। स्कूलों को प्रश्नावली वहीं से हासिल करनी होगी।


आदेश से जुड़ी अन्य जानकारियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में मनमाने ढंग से ली जा रही फीस और सुविधाओं का जायजा लेने के लिए कमेटी गठित की थी। कमेटी ने पहले पहले लोगों के ऐतराज सुने थे।
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