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छह महीने में मानक पूरे नहीं, तो जाएगी मान्यता
सचिन त्रिपाठी/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sun, 19 Jan 2014 10:41 AM IST
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मानक पूरे न करने वाले विद्यालयों को अपनी मान्यता से हाथ धोना पड़ा सकता है। शासन के निर्देश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
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निर्देश के अनुसार जुलाई, 2014 तक मान्यता के नवीन मानकों को पूरा न कर पाने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। मानक संबंधी प्रावधान सभी विद्यालयों को पूरे करने होंगे, चाहे वे हिंदी माध्यम के हों अथवा अंग्रेजी के।
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मानक पूरे करने संबंधी सूचना विद्यालयों को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी है।
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले पुराने मानकों के हिसाब से स्कूलों को मान्यता जारी की जाती थी। वर्ष 2009 में आरटीई आने के बाद प्रदेश में 2011 में अधिनियम को लागू कर दिया गया।
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अब नए नियमों के हिसाब से स्कूलों को मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए। पुराने स्कूलों को नए नियमों के तहत मानक पूरे करने के लिए तीन साल का समय दिया गया था।
तीन साल की समय अवधि जुलाई, 2014 में पूरी हो रही है। ऐसे में मानक पूरा करने के लिए केवल छह महीने का समय बचा हुआ है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वदानंद के अनुसार जिले में इस समय काफी स्कूल ऐसे हैं, जहां नए नियमों के अनुसार मान्यता के मानक पूरे नहीं हैं। इन स्कूलों को जुलाई 2014 तक मान्यता के मानक पूरे करने हैं।
मानक पूरा करने के बाद स्कूलों को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इसकी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करानी है। ऐसा न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।