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नर्सरी दाखिला: सरकार को कोर्ट की फटकार
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 30 May 2014 02:23 PM IST
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नर्सरी दाखिलों में अशक्त बच्चों के लिए सीटें आरक्षित रखने संबंधी सर्कुलर जारी न करने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
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अदालत ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को बिना समय गंवाए सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और आरवी इश्वर की खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कई बार आदेश जारी करने के बावजूद अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ।
अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सर्कुलर जारी कर अभिभावकों को बताया जाए कि उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन स्कूलों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। अदालत ने विभाग को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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