नर्सरी दाखिले से पहले ये 5 बातें जानना जरूरी
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शेड्यूल में बदलाव हुआ है, जबकि उपराज्यपाल के निर्देश पर 18 दिसंबर को जारी गाइडलाइंस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
शिक्षा निदेशालय की निदेशक पद्मिनी सिंघला ने बताया कि सभी स्कूलों के लिए कॉमन शेड्यूल है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में मंगलवार से फॉर्म मिलने शुरू होंगे जो कि 5 फरवरी तक मिलेंगे।
गाइडलाइंस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लिहाजा स्कूलों को 100 अंकों के फॉर्मूले के मुताबिक ही दाखिले लेने होंगे। स्कूलों को दाखिला प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर भी देनी होगी।
दाखिले का शेड्यूल
फॉर्म मिलने की शुरुआत....................21 जनवरी से
फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि........05 फरवरी
पहली सूची.....................................28 फरवरी
दूसरी सूची अगर कोई हो....................15 मार्च
अगर कोई और सूची हो तो.................17-31 मार्च
दाखिला प्रक्रिया समाप्त.......................31 मार्च
क्या है 100 अंकों का फॉर्मूला?
क्राइटेरिया..........................अंक
नेबरहुड (0-8 किलोमीटर).......70
सिबलिंग (भाई-बहन).............20
एलयुमिनी...........................05
इंटर स्टेट ट्रांसफर केस...........05
कुल.................................100
ये हैं गाइडलाइंस की अहम बातें?
1. दाखिले के लिए तारीखें तय कर दी गई हैं। स्कूल अपने हिसाब से तारीखें नहीं तय कर सकते।
2. स्कूलों के लिए 20 फीसदी मैनेजमेंट कोटा समाप्त।
3. कुल सीटों में से 25 फीसदी सीटें आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित।
4. स्टाफ के लिए पांच फीसदी कोटा।
5. को-एड स्कूलों में 5 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व हैं, जिन पर एडमिशन लॉटरी से होगा।
6. 65 फीसदी ओपन सीटें मिलेंगी, जिन पर समान नियम लागू होंगे।
7. स्कूल दाखिले के लिए अलग क्राइटेरिया तय नहीं करेंगे।
8. दाखिले चार मानकों नेबरहुड, सिबलिंग, एलुमिनाई और ट्रांसर्फर के आधार पर होंगे।
9. फॉर्म के साथ प्रॉस्पेक्टस जरूरी नहीं होगा। फॉर्म की कीमत 25 रुपए होगी।
10. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी (आर्थिक पिछड़े वर्ग) के लिए दाखिले कॉमन एडमिशन फॉर्म के जरिए होंगे।
11. नर्सरी में दाखिले की उम्र तीन साल होगी। 31 मार्च 2014 को बच्चे की उम्र कम से कम तीन साल होनी चाहिए।
12. आर्थिक पिछड़े वर्ग के 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिले लॉटरी सिस्टम से होंगे।
कौन से दस्तावेज हैं अनिवार्य?
1. जन्म प्रमाण पत्र (एमसीडी या समकक्ष मान्यता की आथॉरिटी से जारी)।
2. निवास प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, बिजली का बिल, आधार कार्ड, टेलीफोन का बिल, वोटर आईडी, रेंट एग्रीमेंट)।
3. गर्ल चाइल्ड व फर्स्ट चाइल्ड की स्थिति में अभिभावकों की ओर से सर्टिफिकेट या हलफनामा।
4. सिबलिंग के मामले में पहले से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे के आईडी कार्ड की फोटोकॉपी।
6. विशेष छात्र होने पर संबंधित प्रमाणपत्र।
7. स्थानांतरण के मामले में संबंधित दस्तावेज।
8. छात्र के साथ अभिभावकों के पासपोर्ट साइज फोटो।
9. एल्युमिनाई के मामले में एल्युमिनाई कार्ड।
10. आर्थिक रूप से पिछडे़ छात्रों के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र (ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर और ओबीसी)
11. आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो पहचान पत्र, रैंट डीड, एग्रीमेंट कॉपी।
अभिभावक किन बातों का रखें ध्यान?
1. अभिभावक अपने एरिया के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में आवेदन करें।
2. उस स्कूल का चयन करें जहां सीट पक्की होने के सबसे ज्यादा चांस हों।
3. नर्सरी दाखिले का पूरा ब्योरा स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
4. किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन नं 27352525 पर संपर्क कर सकते हैं।
5. हर निजी स्कूल के बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें शिक्षा अधिकारी का नाम, जोन संख्या, शिक्षा अधिकारी कार्यालय पता, फोन नंबर व मोबाइल नंबर होगा।