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पढ़ाई के साथ नो इटर्नशिप, आया नया सर्कुलर
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Sun, 05 Oct 2014 06:52 AM IST
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देश के शिक्षण संस्थानों में तीन वर्षीय एलएलबी और पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड एलएलबी कोर्स कर रहे छात्रों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीसीआई ने साफ किया है कि केवल छुट्टियों के दौरान ही छात्र इंटर्नशिप कर सकते हैं।
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2010 में हुई थी शुरू
बार काउंसिल ने वर्ष 2010 में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए थे। इसके तहत तीन वर्षीय एलएलबी छात्रों के लिए 12 हफ्ते और पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड कोर्स वाले छात्रों को 20 हफ्ते की इंटर्नशिप अनिवार्य की गई।
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इसके बाद प्लेसमेंट में भी एलएलबी इंटर्नशिप को भी आधार बनाया जाने लगा, जिसकी वजह से छात्रों में इंटर्नशिप का रुझान बढ़ गया। कुछ बड़ी फर्मों की ओर से इंटर्नशिप के लिए छात्रों को पैसा भी दिया जाने लगा।
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क्लास छोड़कर जाते थे छात्र
इस वजह से छात्र क्लास छोड़कर इंटर्नशिप में ज्यादा जाने लगे थे जबकि बीसीआई के नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की कम से कम 70 प्रतिशत उपस्थिति कक्षा में अनिवार्य है।
तेजी से बढ़ते इंटर्नशिप के रुझान के बाद बीसीआई ने सर्कुलर जारी कर शिक्षण के दौरान इंटर्नशिप पर रोक लगा दी है।
केवल छुट्टियों में होगी इंटर्नशिप
लॉ कालेज प्रेमनगर के प्राचार्य डॉ. राजेश बहुगुणा ने बताया कि ताजा सर्कुलर के बाद अब छात्र केवल छुट्टियों के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह नियम तीन वर्षीय और पांच वर्षीय दोनों छात्रों पर लागू होगा।