शिक्षा के मंदिरों में उगाही, 15 स्कूलों को कोर्ट का नोटिस
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निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध वसूली के खिलाफ डाली गई जनहित याचिका को जिला जज ने स्वीकार करते हुए 15 स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जिला जज ने सुनवाई करते हुए नोटिस का जवाब तीन जुलाई तक देने को कहा है।
वाद हरिद्वार की रूल ऑफ ला एंड जस्टिस सोसायटी के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव एवं सुनील शर्मा की ओर से डाली गई है।
वादी के अधिवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि मंगलवार को जिला जज के न्यायालय में सोसायटी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई।
जिसमें मांग की गई कि जनपद में 15 स्कूलों द्वारा अभिभावकों का विभिन्न तरीके से शोषण करते हुए विभिन्न मदों से धन वसूली की जाती है। प्रत्येक वर्ष नियम विरुद्घ डोनेशन शुल्क जमा कराया जाता है। इसके अलावा अन्य मदों में भी अभिभावकों से धन की वसूली की जाती है।
फीस के नाम पर जबरन उगाही, इन्हें मिला नोटिस
जमा न करने पर अभिभावकों का मानसिक शोषण किया जाता है। जिसके संबंध में संस्था के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने 18 अप्रैल-2015 को मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार, जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को पत्र प्रेषित किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जिसके चलते सोसायटी के अध्यक्ष ने न्यायालय की शरण ली। जिसमें जिला जज एनएस धनिक ने सुनवाई करते हुए को विपक्षी गणों को नोटिस जारी कर तीन जुलाई 2015 तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
इनको भेजा गया नोटिस
सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालापुर।
डीपीएस सेक्टर तीन बीएचईएल रानीपुर।
डीएवी पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर।
एसएम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर।
शिवडेल पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर।
विजकिड इंटरनेशनल स्कूल इंडस्ट्रीज एरिया हिल बाईपास।
विजडम ग्लोबल पब्लिक स्कूल जुर्स कंट्री।
शेमरोक स्कूल आर्यनगर ज्वालापुर।
एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर।
एंजिल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एनएच हरिद्वार।
मोंटफोर्ट सीनियर सेकेंडरी रुड़की हाइवे पर स्थित।
सेंट गेबेरियल स्कूल रुड़की।
होली गंगेज सराय रोड सीतापुर।
सेंटऐंस स्कूल सिविल लाइन रुड़की।
दून क्रैब्रिज स्कूल इंडस्ट्रीज एरिया बाइपास रोड हरिद्वार।