फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   delhi assembly passed Delhi GST Amendment Bill 2021

नकली नाम से कंपनी बनाकर की टैक्स चोरी तो संपत्ति होगी जब्त, पारित हुआ दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021

Fri, 30 Jul 2021 07:54 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Fri, 30 Jul 2021 07:54 PM IST
सार

जीएसटी संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नए कानून के तहत व्यापारियों को अनेक फॉर्म भरने से मुक्ति मिलेगी। इससे उनकी टैक्स अदायगी आसान होगी और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा...

विज्ञापन
delhi assembly passed Delhi GST Amendment Bill 2021
मनीष सिसोदिया - फोटो : Amar Ujala (File)

विस्तार

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन 'दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021’ पारित कर दिया गया। सरकार का दावा है कि इस संशोधन के बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने में मदद मिलेगी। साथ ही टैक्स अदायगी में आसानी होगी। सरकार ने कहा है कि जो लोग नकली नामों या किसी दूसरे के नाम से छद्म कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करते हैं, पकड़े जाने पर उनकी संपत्ति जब्त कर टैक्स वसूली की जाएगी।

विज्ञापन


जीएसटी संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नए कानून के तहत व्यापारियों को अनेक फॉर्म भरने से मुक्ति मिलेगी। इससे उनकी टैक्स अदायगी आसान होगी और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यापारी जानबूझकर टैक्स चोरी करते हैं, सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी।
विज्ञापन


सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2021 व्यापारियों की कठिनाइयों को कम करने, जीएसटी की प्रक्रिया को सुगम बनाने और उन सभी लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए लाया गया है। यह प्रस्तावित संशोधन विधेयक उन सभी लोगों पर लगाम लगाएगा जो करों की चोरी करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सेक्शन 15 में व्यवस्था थी कि व्यापारियों को कंपल्सरी ऑडिट और रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट देना जरूरी था। अब इस बाध्यता को हटा दिया गया है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर अगर कोई स्क्रूटनी होती है और किसी कारणवश गाड़ी सीज हो जाती है तो पहले सामान तब छोड़ा जाता था जब व्यापारी टैक्स और जुर्माना दोनों दे देता था। अब सामान की कीमत पर जुर्माना देना होगा। टैक्स अलग से देना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed