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जिया खान केस: बॉम्बे हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जल्दी पूरी करो जांच

Tue, 17 May 2016 04:52 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 17 May 2016 04:52 PM IST
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sc tells bombay high court to speed up the zia khan case probe
अभिनेत्री जिया खान की फाइल फोटो

अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मामले की जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। अदालत के इस निर्देश से मुख्य आरोपी सूरज पंचोली की मु‌श्किलें बढ़ सकती हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश जिया खान की मां राबिया खान की उस याचिका में दिया गया है जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट पर आरोप लगाया था कि अदालत बिना किसी विशेष सरकारी वकील के ही केस की सुनवाई कर रही है। याचिका के जरिए राबिया खान ने यह भी कहा कि अदालत एसआईटी को जांच जारी रखने के लिए निर्देश दिए जाएं।
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गौरतलब है कि इससे हपले जिया खान केस की पैरवी कर रहे सरकारी वकील दिनेश तिवारी ने सीबीआई जांच की धीमी गति पर चिंता जाहिर की थी। इंडिया टुडे के अनुसार, उन्‍‌होंने कहा था जिया के हत्या के डेढ़ साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।
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3 जून 2013 को जिया खान का शव मुंबई के जुहू स्थित उनके अपार्टमेंट में फंदे पर लटका मिला था। मामले के कुछ दिन पर जिया के ब्वॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन तब से अब तक केस में कई खुलासे हो चुके हैं।

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