फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   married man pays Rs 10 lakh to dismiss rape case

बलात्कार के केस में समझौता के लिए आरोपी को लगे 10 लाख रुपए

Wed, 27 Jul 2016 07:24 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 27 Jul 2016 07:24 PM IST
विज्ञापन
married man pays Rs 10 lakh to dismiss rape case
- फोटो : demo pics

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के एक शख्स पर लगे बलात्कार के आरोप को उस वक्त खारिज कर दिया जब आरोपी ने पीड़िता को बतौर समझौता राशि 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया।

विज्ञापन


बलात्कार का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय लड़की अभी सात माह की गर्भवती है। पीड़िता गीता पाट‌िल ने जब मामले में समझौता करने के लिए दो जजों अभय ओका और अमजद सैयद की बेंच में अपील दायर की तो जजों ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए समझौता कराने के लिए तैयार हो गए।
विज्ञापन


आरोपी समीर शिंदे को समझौते के लिए सपथपत्र देने के लिए कहा। समीर पहले से शादीशुदा था। अदालत ने पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने हैं। लेकिन युवती के पेट में पल रहे मासूम के सुरक्षित भविष्य के लिए एक निश्चित रकम जमा करराना जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

राष्ट्रीय बैंक में जमा कराएं 10 लाख रुपए

married man pays Rs 10 lakh to dismiss rape case

दो जजों की बेंच ने कहा कि आरोप समीर किसी राष्ट्रीय बैंक में पीड़िता के नाम पर 10 लाख रुपए 10 साल के लिए फिक्स डिपोजिट कराए। इस रकम का ब्याज पीड़िता नियमित रूप से ले सकती है और 10 साल की अवधि पूरी होने पर वह इस राश‌ि को निकाल भी सकती है।

जून 2016 में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दी थी जिसके बाद पुलिस ने बलात्कार और मानसिक रूप से चोंट पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।

मंगलवार को पीड़िता ने जब मामले पर समझौता कराने की अर्जी दी तो उसकी ओर वकील ने दलील दी कि पुलिस ने गलतफहमी में बलात्कार का मामला दर्ज किया था। अब पीड़िता को एफआईआर रद्द कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

वहीं समीर भी समझौता के लिए 10 लाख रुपए जमा कराने के लिए तैयार हो गया। समीर ने इस डेट पर पांच लाख रुपए जमा कराए जबकि अगली डेट तक और पांच लाख रुपए जमा कराने की बात कही। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed