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महाराष्ट्र सरकार का फैसला, रेप और मर्डर के आरोपियों को परोल नहीं

Wed, 31 Aug 2016 06:00 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 31 Aug 2016 06:00 PM IST
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Maharashtra Govt gives decision rape and murder accused will not get parol
फण्नवीस

महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार का आदेश है कि अब रेप के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को परोल नहीं मिलेगा। बतातें चले कि सरकार ने पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में आरोपी के परोल पर फरारी को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया है।

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दरअसल परोल मिलने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं और इस घिनौने अपराध के आरोपियों पर रोक लगाना बेहद जरूरी था, ऐसे में सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। इतना ही नहीं ड्रग्स, मर्डर में भी परोल नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर का कहना है कि ऐसे मामलों में आरोपियों को भाग जाने के अनुभव के बाद यह फैसला लिया गया है।
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उन्होंने कहा कि कोई महिला का रेप करे, अपमान करे और वह आरोपी बाहर खुला कैसे घूम सकता है। दरअसल पल्लवी मर्डर केस में आरोपी सज्जाद मोगल के परोल पर बाहर आने के बाद भाग जाने पर सरकार ने यह फैसला लिया है।

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