{"_id":"5affc6864f1c1bda408b67b7","slug":"life-term-imprisonment-to-75-year-old-for-raping-13-year-old-minor-girl","type":"story","status":"publish","title_hn":"13 साल की नाबालिग से कई बार रेप करने वाले मौलवी को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
13 साल की नाबालिग से कई बार रेप करने वाले मौलवी को आजीवन कारावास की सजा
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Sat, 19 May 2018 02:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
13 साल की मासूम के साथ कई बार रेप करने और उसका वीडियो क्लिप बनाने के आरोप में एक 75 वर्षीय मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के तहत की गई। मामला 2013 में चर्चा में आया था जब पीड़िता के पड़ोसी ने मस्जिद के पास कुछ लड़कों की भीड़ देखी। वह सब मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप देख रहे थे जिसमें एक आदमी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। पड़ोसी ने वीडियो में जब उस बच्ची को देखा तो वह उसे पहचान गया और उसने इसकी जानकारी बच्ची के पिता को दी।
विज्ञापन
इसके बाद पीड़िता के पिता ने घर जाकर अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि आरोपी मौलवी ने उसके साथ कई बार यौन शोषण किया था। फिर पीड़िता के पड़ोसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद मौलवी को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि 2012 की सुबह करीब 11:30 बजे पीड़िता अपने दोस्तों के साथ परीक्षा देने स्कूल जा रही थी। उसी बीच उसे मौलवी ने मस्जिद में बुलाया और कहा कि वह उसे परीक्षा में काम आने वाले आवश्यक नोट्स देगा। जिसके बाद पीड़िता के दोस्त वहां से चले गए लेकिन वह मस्जिद में ही रह गई। फिर मौलवी ने वहां का दरवाजा बंद करके उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो क्लिप भी बनाया।
विज्ञापन
पीड़िता के पड़ोसी और मामले के गवाह ने सारी बात कोर्ट में बताई। वहीं पीड़िता ने भी अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी ने उसे कई बार मस्जिद में बुलाया और उसके साथ रेप किया। वह उसे धमकी दिया करता था कि यदि वह इस बात की जानकारी किसी को देगी तो वह उसके माता पिता को मरवा देगा। मामले पर पूरी जांच के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मौलवी के अलावा क्लिप के प्रसार से जुड़े दो अन्य लोगों को भी कोर्ट ने आईटी एक्ट के तहत जेल भेज दिया है।