फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   IAS DAUGHTER MOLESTATION CASE, SUBHASH BARALA SON VIKAS BARALA ACCUSED

चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: IAS की बेटी बोली- मैं चेहरा क्यों छिपाऊं, वो छिपें जिन्होंने हरकत की

Tue, 08 Aug 2017 11:04 AM IST
amarujala.com- Presented by: विजय जैन
amarujala.com- Presented by: विजय जैन Updated Tue, 08 Aug 2017 11:04 AM IST
विज्ञापन
IAS DAUGHTER MOLESTATION CASE, SUBHASH BARALA SON VIKAS BARALA ACCUSED
पीड़िता के हौसले कितने बुलंद हैं, उसके उस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, जो उसने मीडिया वालों के चेहरा ढंक कर बाइट देने पर कहा। पीड़िता का कहना है कि वह अपना मुंह क्यों छिपाए। चेहरा तो उन्हें छिपाना चाहिए, जिन्होंने ये हरकत की है। उसके बाद उसने बिना चेहरा ढंके मीडिया को बयान दिया।
विज्ञापन


यह पीड़िता हरियाणा के सीनियर आईएएस की बेटी है। जिसने शनिवार को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला केबेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ शराब पीकर पीछा करने और छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था।
विज्ञापन

हरियाणा पुलिस छेड़खानी के आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है

IAS DAUGHTER MOLESTATION CASE, SUBHASH BARALA SON VIKAS BARALA ACCUSED
हरियाणा पुलिस - फोटो : file photo
हरियाणा पुलिस किसी भी आपराधिक मामले में थाने में जमानत नहीं लेती। छेड़खानी सहित अन्य मामलों के आरोपियों को सीधे कोर्ट में पेश करती है। यदि जमानती धारा का केस हो तो भी आरोपी कोर्ट में ही जमानत याचिका दायर करते हैं।

पिछले दिनों हरियाणा के एक डीएसपी के खिलाफ भी छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था, जिन्हें पुलिस से जमानत नहीं मिली। बल्कि कोर्ट में ही जमानत अर्जी लगानी पड़ी थी। इसके अलावा सड़क हादसे के केस में भी हरियाणा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है और वहां से मजिस्ट्रेट ही जमानत लेते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed