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हवाला डीलर असलम वानी से शब्बीर शाह के रिश्ते खंगालेगा ईडी
amarujala.com-presented by: आनंद
Updated Tue, 08 Aug 2017 11:05 AM IST
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आतंकी फंडिंग से जुड़े 12 साल पुराने मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को 14 अगस्त तक के लिए रिमांड पर ले लिया है। ईडी ने उसे जम्मू-कश्मीर से राज्य पुलिस की मदद से रविवार को गिरफ्तार किया था। अब ईडी शब्बीर शाह से वानी के रिश्ते खंगालेगा।
वानी पर अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हवाला के जरिये सवा दो करोड़ रुपये देने का आरोप है। शब्बीर शाह नौ अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। पटियाला हाउस अदालत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वानी से पूछताछ के लिए ईडी को 14 अगस्त तक रिमांड दिया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में वानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया था। इसके बाद भी वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ तो एजेंसी ने उसे कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि शब्बीर शाह पिछले 14 दिनों से ईडी की रिमांड में है। ईडी ने शाह को मनी लांड्रिंग मामले में कश्मीर से 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल ने आतंकी फंडिंग मामले में वानी को 2005 में गिरफ्तार किया था। उसके बयान के आधार पर शब्बीर शाह के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस के मुताबिक वानी ने शाह को सवा दो करोड़ रुपये देने की बात पूछताछ में कही थी। इसके बाद ईडी ने शाह व वानी के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने वानी को हथियारों की बड़ी खेप व 63 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। यह पैसा उसे खाड़ी देश से हवाला के जरिये 26 अगस्त 2005 को मिला था। इस मामले में कोर्ट ने वानी को बरी कर दिया था।
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वानी पर अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हवाला के जरिये सवा दो करोड़ रुपये देने का आरोप है। शब्बीर शाह नौ अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। पटियाला हाउस अदालत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वानी से पूछताछ के लिए ईडी को 14 अगस्त तक रिमांड दिया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में वानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया था। इसके बाद भी वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ तो एजेंसी ने उसे कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया।
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बता दें कि शब्बीर शाह पिछले 14 दिनों से ईडी की रिमांड में है। ईडी ने शाह को मनी लांड्रिंग मामले में कश्मीर से 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल ने आतंकी फंडिंग मामले में वानी को 2005 में गिरफ्तार किया था। उसके बयान के आधार पर शब्बीर शाह के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस के मुताबिक वानी ने शाह को सवा दो करोड़ रुपये देने की बात पूछताछ में कही थी। इसके बाद ईडी ने शाह व वानी के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने वानी को हथियारों की बड़ी खेप व 63 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। यह पैसा उसे खाड़ी देश से हवाला के जरिये 26 अगस्त 2005 को मिला था। इस मामले में कोर्ट ने वानी को बरी कर दिया था।