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Hindi News ›   City & states ›   Bhiwandi court of Maharashtra to hear defamation case against Rahul Gandhi from February 22

राहुल गांधी पर मानहानि का केस: RSS कार्यकर्ता ने संघ की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप, 22 फरवरी को होगी सुनवाई

Fri, 11 Feb 2022 12:50 PM IST
रोमा रागिनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: रोमा रागिनी Updated Fri, 11 Feb 2022 12:50 PM IST
सार

भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। इस मामले में भिवंडी की कोर्ट 22 फरवरी को सुनवाई करेगी।

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Bhiwandi court of Maharashtra to hear defamation case against Rahul Gandhi from February 22
राहुल गांधी पर मानहानि का केस - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

पुणे के भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस पर 22 फरवरी से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। एक स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर ये मुकदमा दायर किया था। 
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इससे पहले मामले की सुनवाई 10 फरवरी से शुरू होनी थी लेकिन शिकायतकर्ता राजेश कुंते की ओर से अधिवक्ता प्रबोध जयवंत और गणेश धारगलकर ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मामले में निचली अदालतों के कुछ आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए सुनवाई तय होने तक टाल दी जाए। हालांकि, मजिस्ट्रेट जेवी पालीवाल ने कहा कि सुनवाई में अब कोई देरी नहीं होगी. कोर्ट 22 फरवरी से मामले पर सुनवाई करेगी। शिकायकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का रिकॉर्ड अगली सुनवाई से किया जाएगा।
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राहुल गांधी पर केस करने वाले कुंते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं. कुंते ने कहा कि राहुल गांधी ने 2014 में चुनावी रैली में संघ को महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार ठहराया था। आरएसएस कार्यकर्ता ने कहा कि इस बयान से संघ की छवि खराब हुई है। इसी बयान पर उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया है। 
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