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Sehore: बहन की अस्मत लूटने वाले दरिंदे को 20 साल की सजा, दूर के रिश्ते में भाई लगता है दोषी
Thu, 12 Jan 2023 07:52 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 12 Jan 2023 07:52 PM IST
सार
सीहोर कोर्ट ने रिश्ते में बहन लगने वाली युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले दरिंदे भाई को कोर्ट ने 20 साल की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
मध्यप्रदेश के सीहोर कोर्ट ने रिश्ते में बहन लगने वाली युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले दरिंदे भाई को कोर्ट ने 20 साल की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही 50 हजार रुपये प्रतिकर उसके पुनर्वास के लिए दिए जाने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि घटना 1 जुलाई 2020 की है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे, पीडिता का पिता, उसका भाई घर पर सो रहे थे। जब वह लोग उठे और पीड़िता को कमरे में जाकर देखा तो वह कमरे में नहीं थी। फिर पीड़िता के पिता ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। एक अगस्त 20 को पीड़िता की मां ने थाने पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि जब वह और उसका लड़का, भतीजी की शादी में गए थे तब उसका पति और बच्चे घर पर थे। पर उसकी लड़की घर पर नहीं थी। ईटखेड़ी में रहने वाला आरोपी भी घर पर नहीं था। शक है कि उसकी लड़की को वह अपने साथ ले गया है। पीड़िता अपने साथ सभी कागज, मार्कशीट और आधार कार्ड भी ले गई है। आरोपी दूर के रिश्ते में उसकी लड़की का भाई लगता है।
मां ने बताया कि एक अगस्त को उसकी लड़की को आरोपी लेकर आया, तब पीड़िता ने उसे बताया कि दिनाक 1 जुलाई की सुबह 4 बजे आरोपी ने फोन करके घर के बाहर बुलाया और शादी करने का बोलकर उसे अपने साथ ले गया और उसे एक कमरे पर रखा एवं उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। जांच व अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने की गई। प्रकरण का अनुसंधान एसआई विनिता विश्वकर्मा ने किया था।
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जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने बहन से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि घटना 1 जुलाई 2020 की है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे, पीडिता का पिता, उसका भाई घर पर सो रहे थे। जब वह लोग उठे और पीड़िता को कमरे में जाकर देखा तो वह कमरे में नहीं थी। फिर पीड़िता के पिता ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। एक अगस्त 20 को पीड़िता की मां ने थाने पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि जब वह और उसका लड़का, भतीजी की शादी में गए थे तब उसका पति और बच्चे घर पर थे। पर उसकी लड़की घर पर नहीं थी। ईटखेड़ी में रहने वाला आरोपी भी घर पर नहीं था। शक है कि उसकी लड़की को वह अपने साथ ले गया है। पीड़िता अपने साथ सभी कागज, मार्कशीट और आधार कार्ड भी ले गई है। आरोपी दूर के रिश्ते में उसकी लड़की का भाई लगता है।
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मां ने बताया कि एक अगस्त को उसकी लड़की को आरोपी लेकर आया, तब पीड़िता ने उसे बताया कि दिनाक 1 जुलाई की सुबह 4 बजे आरोपी ने फोन करके घर के बाहर बुलाया और शादी करने का बोलकर उसे अपने साथ ले गया और उसे एक कमरे पर रखा एवं उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। जांच व अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने की गई। प्रकरण का अनुसंधान एसआई विनिता विश्वकर्मा ने किया था।
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