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Sehore News: नाबालिग को फुसलाकर ज्यादती का आरोप, आरोपी को 20 साल की जेल
Sat, 02 Sep 2023 05:37 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 02 Sep 2023 05:37 PM IST
सार
सीहोर में एक युवक नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। शादी कर उसके साथ ज्यादती की। इस पर उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है।
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सीहोर का जिला न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नाबालिग को बहला-फुलसाकर ले जाने एवं उससे शादी कर ज्यादती करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की जेल और बीस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-3 अभिलाष जैन ने राजगढ़ निवासी रामचरण अहिरवार पिता रमेश अहिरवार को 20 साल की जेल और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि दस मार्च 22 को नाबालिग स्कूल के लिए निकली थी। शाम को वह नहीं लौटी तो सबने तलाश की। रिश्तेदारों को फोन लगाकर पूछा। पीड़िता का कोई पता नहीं चला।। नाबालिग को रामचरण बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने छह दिन बाद रामचरण को गिरफ्तार किया और नाबालिग को घर पहुंचाया। नाबालिग ने बताया कि आरोपी उसके पडोस में स्थित बहन के घर आता-जाता था। आरोपी से उसकी पहचान हो गई। दस मार्च को वह उसे स्कूल से मोटरसाइकिल पर अपने जीजा के घर जलौदा जिला शाजापुर ले गया। पीडिता को खेत में बनी झोपड़ी में रखा। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। एक मंदिर में शादी कर पत्नी बनाकर रखा। पुलिस ने उसकी तलाश की। दब वह नाबालिग को जीजा के साथ थाना अहमदपुर ला रहा था। पुलिस रामचरण, पीडिता एवं उसके जीजा को थाना अहमदपुर लेकर आई।
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