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Sehore News: नाबालिग से बलात्कार कराने में बहन ने दिया भाई का साथ, कोर्ट ने सुनाई दोनों को सजा

Thu, 12 Dec 2024 03:34 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 12 Dec 2024 03:34 PM IST
सार

Sehore News: नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी और उसकी सगी बहन को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कुल 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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Court pronounced sentence in case of raping a minor
सीहोर कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर कोर्ट ने एक चर्चित मामले में नाबालिग से बलात्कार के दोषी सगे भाई-बहनों को कठोर सजा सुनाई है। आरोपी भाई को नाबालिग से बलात्कार करने में उसी की सगी बहन ने सहयोग किया था। यह फैसला पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अभिलाश जैन ने सुनाया। मामले में कोर्ट ने पीड़िता के उज्जवल भविष्य व शिक्षा के लिए प्रतिकर स्वरूप चार लाख रुपए दिलवाए जाने का भी आदेश पारित किया।

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विशेष लोक अभियोजन अधिकारी केदार सिंह कौरव ने पैरवी करते हुए बताया कि पीड़िता के पिता ने 8 मई 2023 की मध्यरात्रि को थाना श्यामपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जो अभी तक घर वापस नहीं आई।
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पुलिस विवेचना के उपरांत पीड़िता को 14 मई 2023 को आरोपी सोनू पूर्विया के कब्जे से जयपुर राजस्थान से पकड़ा था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरेापी सोनू पूर्विया एवं सह आरोपी उसकी बहन पूजा पूर्विया ने सहयोग करते हुए पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर ट्रेन से जयपुर राजस्थान ले गए थे।
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इस दौरान उसे किराए के कमरे में रखा था और आरोपी सोनू पूर्विया ने उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसमें सह आरोपी बहन पूजा ने बलात्कार के लिए उसके भाई की सहायता की थी। आरोपी सोनू व पूजा को पुलिस ने जयपुर राजस्थान से लेकर सीहोर लेकर आई थी। पुलिस अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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