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MP Election 2023: सागर से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
Mon, 06 Nov 2023 02:50 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Mon, 06 Nov 2023 02:50 PM IST
सार
MP Election 2023: सागर से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। शैलेंद्र जैन बिना अनुमति आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां महिलाओं को बर्तन सेट बांटा गया।
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वह धर्मशाला जहां बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सागर से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी को की गई शिकायत में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा है कि “आज दिनांक 06.11.2023 को मुझे दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा FST दल एवं VST दल को रवाना किया गया जिसमें उनके द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई, प्रस्तुत किए गए वीडियो का अवलोकन WVT दल के द्वारा किया गया, VST दल के द्वारा अवलोकन उपरांत प्रतिवेदित किया गया की कार्यक्रम में लगभग 1500 कुर्सियों लगी थीं। मंच भी बनाया गया था एवं मंच पर अन्य लोगों के साथ बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे। वीडियो से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट भी गिफ्ट पैक के रूप में वितरित किए जा रहे थे। 3:24 बजे मैं स्वयं मौके पर पहुंचा और गिफ्ट खुलवाए बर्तनों में एक थाली, दो गिलास, दो कटोरी एवं एक चम्मच सभी स्टील के थे, जो कि लाल सफेद थैले में थे। ऐसे लगभग 2500 3,000 पैकेटों का वितरण कार्यक्रम स्थल से किया जाना पाया गया, कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी एवं टेंट लगाकर एवं मैट बिछाकर टेंट में एवं बड़े हाल में लोगों के बैठने की व्यवस्था एवं 25 पानी के कैम्पर मय डिस्पोजल ग्लास भी पाए गए।
आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज
किसी अभ्यर्थी का बिना सूचना के आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अभ्यर्थी एवं आयोजक के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाये साथ ही कार्यक्रम स्थल पर गिफ्ट पैकेट्स में बर्तनों का वितरण किया जाना एवं भोजन की व्यवस्था करना यह संदेह उत्पन्न करता है कि मतदाताओं को लुभाने हेतु यह कार्य किया जा रहा था। अतः शैलेन्द्र जैन, भाजपा प्रत्याशी विधानसभा 041 सागर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत उनके द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (बी) एवं सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उल्लंघन होना पाये जाने से आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विवेचना कर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।” इस शिकायत के बाद शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।
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आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज
किसी अभ्यर्थी का बिना सूचना के आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अभ्यर्थी एवं आयोजक के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाये साथ ही कार्यक्रम स्थल पर गिफ्ट पैकेट्स में बर्तनों का वितरण किया जाना एवं भोजन की व्यवस्था करना यह संदेह उत्पन्न करता है कि मतदाताओं को लुभाने हेतु यह कार्य किया जा रहा था। अतः शैलेन्द्र जैन, भाजपा प्रत्याशी विधानसभा 041 सागर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत उनके द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (बी) एवं सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उल्लंघन होना पाये जाने से आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विवेचना कर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।” इस शिकायत के बाद शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।
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