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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore news: Heavy vehicles banned on Khandwa Road from 6 AM to 9 PM for Kanwar Yatra

Indore News: कांवड़ यात्रा के लिए कलेक्टर का बड़ा फैसला, 6 से 9 बजे तक भारी वाहनों पर रोक

Fri, 25 Jul 2025 07:24 AM IST
अर्जुन रिछारिया अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 25 Jul 2025 07:24 AM IST
सार

Indore News: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रोक लगा दी है।

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Indore news: Heavy vehicles banned on Khandwa Road from 6 AM to 9 PM for Kanwar Yatra
indore news - फोटो : अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

इंदौर जिले के कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में निर्धारित समय में संशोधन कर यह नया आदेश बुधवार से लागू कर दिया गया है।
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खंडवा-इंदौर मार्ग पर ट्रकों की आवाजाही रोकी गई
नए आदेश के अनुसार, अब इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक व अन्य भारी मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खंडवा रोड पर नहीं चल सकेंगे। इन वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में एबी रोड होते हुए सनावद की ओर डायवर्ट किया गया है। यह प्रतिबंध श्रावण मास के दौरान प्रभावशील रहेगा और केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा।
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जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्री बसें, कारें, जीप, दोपहिया वाहन, दूध परिवहन वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए उन्हें छूट प्रदान की गई है।
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आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य श्रावण मास में कावड़ यात्रा का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है। आदेश बुधवार से प्रभावी हो चुका है और इसका उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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