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Indore:वेतनमान को लेकर फैसले का पालन नहीं, आईएएस सुलेमान, रस्तोगी समेत पांच के खिलाफ वारंट जारी

Tue, 13 Aug 2024 08:24 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Tue, 13 Aug 2024 08:24 PM IST
सार

प्रदेश की पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियो को बढ़ा हुआ वेतनमान देने का फैसला लिया था। इसमें जो कर्मचारी छूट गए थे। उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया। फिर भी वेतनमान नहीं मिला तो कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

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Indore: Decision regarding pay scale not followed, warrant issued against IAS Suleman, Rastogi and five others
हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक कर्मचारी के वेतनमान को लेकर हुए फैसले का पालन नहीं करने पर इंदौर हाईकोर्ट ने आईएएस मोहम्मद सुलेमान, मनीष रस्तोगी, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल,आरसी पनीका के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग केे एक कर्मचारी के वेतनमान को लेकर आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं हुआ।

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इस मामले में सुनवाई होने के बाद यह तथ्य कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने अवमानना मानकर पांच अफसरों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और उन्हे नोटिस जारी हुए है। अब 9 सितंबर को अफसरों को पेेश होना है।

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प्रदेश की पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियो को बढ़ा हुआ वेतनमान देने का फैसला लिया था। इसमें जो कर्मचारी छूट गए थे। उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया। फिर भी वेतनमान नहीं मिला तो कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

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कोर्ट ने उनके पक्ष मेें फैसला लिया। फैसले का पालन नहीं होने पर पिल्लई ने कोर्ट में अवमानना याचिका लगा दी। इसके बाद कोर्ट नेे पांच अफसरों को नोटिस जारी किए। अब अफसरों को 9 सितंबर को पेश होकर जमानत कराना होगी। 

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