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Indore News: टीआई की गैरमौजूदगी में पत्रकारों को जानकारी दे सकेंगे सब इंस्पेक्टर

Tue, 02 May 2023 04:48 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Tue, 02 May 2023 04:48 PM IST
सार

पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने पुराने आदेश में किया संशोधन, पत्रकार लंबे समय से कर रहे थे आदेश बदलने की मांग
 

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In the absence of TI, sub-inspectors will be able to give information to journalists
पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने थाना स्तर पर पत्रकारों को ब्रीफिंग करने के आदेश में संशोधन किया है। पहले आदेश आया था कि टीआई की गैरमौजूदगी में कोई भी पत्रकारों को जानकारी नहीं दे सकेगा। इसके बाद पत्रकारों ने इसका विरोध किया और अब आदेश को बदल दिया गया है। नए आदेश के अनुसार अब सभी थाने में सब इंस्पेक्टर अपराध के संबंध में मीडिया को ब्रीफिंग कर सकेंगे। 
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जनसुनवाई के समय पत्रकारों ने दी जानकारी
पिछले सप्ताह जनसुनवाई के समय पत्रकारों ने बताया कि इसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। कई बार टीआई किसी जरूरी काम से थाने के बाहर होते हैं और उसी समय पत्रकारों को थाने में जरूरी जानकारियों की जरूरत पड़ती है तो उन्हें परेशानी होती है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने पत्रकारों की परेशानी को समझा और आदेश में संशोधन किया। 
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