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Chhatarpur: कलेक्टर ने दो हल्का पटवारियों को किया निलंबित, नामांतरण आदेशों का अमल नहीं करने पर हुई कार्रवाई
Tue, 02 Jul 2024 08:00 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 02 Jul 2024 08:00 PM IST
सार
छतरपुर कलेक्टर ने दो हल्का पटवारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नामांतरण आदेशों का अमल नहीं करने पर हुई है।
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संदीप जीआर, कलेक्टर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने मंगलवार को दो हल्का पटवारियों को आदेशों का अमल नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तहसील चंदला हल्का पटवारी लवरहा मातादीन अनुरागी द्वारा आवेदक अविनाश के नामांतरण के आदेश का राजस्व प्रकरण में आदेश पारित होने के दिनांक के एक माह तक आदेश को राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया।
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हल्का पटवारी राजबहादुर त्रिपाठी नीवीखेडा तहसील गौरिहार द्वारा आवेदक संतोष पाल के नामांतरण के आदेश का राजस्व प्रकरण में आदेश पारित होने के दिनांक के एक माह तक आदेश को राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया। उक्त कदाचरण पर दोनों पटवारियों को सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण अपील 1966 (क) नियम नौ के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही संबंधित तहसील में मुख्यालय नियत किया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार निलंबन भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में महिला आरक्षक रीना पटेल को तमिलनाडु पुलिस ने किया सम्मानित
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा इंदौर में आयोजित महिला शूटिंग प्रतियोगिता में संभाग स्तरीय महिला पुलिस बल को भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया था। सागर संभाग के छतरपुर पुलिस इकाई में पदस्थ महिला आरक्षक रीना पटेल द्वारा भाग लिया गया। ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग कंपटीशन (वुमन) 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश पुलिस की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया था। प्रतिभागी महिला आरक्षक रीना पटेल को तमिलनाडु पुलिस द्वारा प्रतिभागी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने महिला आरक्षक रीना पटेल को शुभकामनाएं देते हुए प्रमाण पत्र प्रदाय कर प्रोत्साहित किया।
छतरपुर में नए कानून के तहत लवकुशनगर में पहला अपराध दर्ज
नवीन अपराधिक अधिनियम भारतीय न्याय संहिता के तहत छतरपुर जिले में पहला अपराध थाना लवकुशनगर में मारपीट, गाली गलौज संबंधी रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। थाना लवकुशनगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा- 296, 115 (2), 351 (2) के तहत आरोपी राजेश रैकवार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा-296 गाली गलौज, 115 (2) मारपीट, 351 (2) जान से मारने की धमकी से संबंधित है। भारतीय दंड विधान में यह अपराध धारा- 294, 323, 506 में पंजीबद्ध होता था।
