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UP: उत्तर प्रदेश में बदले शिक्षक भर्ती के नियम; TGT में जीव विज्ञान विषय फिर से शामिल, PGT में कड़ी शर्तें

Sat, 13 Sep 2025 04:46 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 13 Sep 2025 04:46 PM IST
सार

UP TGT-PGT Rules: उत्तर प्रदेश सरकार ने टीजीटी-पीजीटी भर्ती की योग्यता में बदलाव किया है। टीजीटी में जीव विज्ञान को फिर से जोड़ा गया है। पीजीटी भूगोल और नागरिक शास्त्र के लिए अब केवल विषय-विशेष स्नातकोत्तर ही मान्य होंगे। अन्य विषयों की शर्तें यथावत रहेंगी।
 

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UP govt revises TGT-PGT rules: Biology reinstated in TGT, stricter criteria for PGT posts
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : freepik

विस्तार

UP Teacher Recruitment Rules: उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और प्रवक्ता (PGT) भर्ती के लिए योग्यता मानदंड में संशोधन किया है। इस फैसले से टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान विषय को फिर से शामिल किया गया है और कुछ पीजीटी पदों की पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा।

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टीजीटी में जीव विज्ञान फिर से शामिल, बीएड वाले भी पात्र

नए निर्देश के अनुसार, प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती के लिए जीव विज्ञान को दोबारा विषय के रूप में जोड़ा गया है। अब जीव विज्ञान स्नातक, विशेषकर प्राणीशास्त्र (Zoology) और वनस्पति शास्त्र (Botany) में स्नातक डिग्री और बीएड धारक अभ्यर्थी टीजीटी जीव विज्ञान के पदों पर आवेदन कर सकेंगे। यह कदम उन स्नातकों के लिए अवसर लेकर आया है जिन्हें पहले इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था।

संशोधन के बाद टीजीटी भर्ती में वर्तमान स्तर पर 26 विषयों और पूर्व स्तर पर 42 विषयों के लिए अलग-अलग विषयवार योग्यता तय होगी। यह ढांचा अभ्यर्थियों और चयन करने वाली संस्थाओं दोनों के लिए स्पष्ट मानक प्रदान करेगा।

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पीजीटी पदों पर कड़ी शर्तें

सरकार ने कुछ पीजीटी पदों की योग्यता को और सख्त कर दिया है। पीजीटी भूगोल के लिए अब केवल भूगोल में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य होगी।

इसी तरह, राजनीति विज्ञान (Political Science) में ही स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी पीजीटी नागरिक शास्त्र (Civics) के पदों पर पात्र होंगे। इससे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषयवार विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी।

जीव विज्ञान, भूगोल और नागरिक शास्त्र के अलावा अन्य विषयों की योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की शर्तें वैसे ही लागू रहेंगी।

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शिक्षक गुणवत्ता सुधार की पहल

राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह संशोधन लागू किया गया है और इसकी सूचना शिक्षा निदेशक माध्यमिक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को भेजी गई है।

नए नियमों से विज्ञान और मानविकी दोनों विषयों के लिए विषयवार पात्रता स्पष्ट हो गई है। हाईस्कूल स्तर पर अब विज्ञान और जीव विज्ञान शिक्षकों के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय होंगी और उनकी योग्यता भी अलग होगी। 

22 अप्रैल के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 9 सितंबर को जारी नया आदेश प्रभावी हो गया है और अब वही मान्य होगा। यह संशोधन नए अभ्यर्थियों और पहले से कार्यरत शिक्षकों दोनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

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