फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   tayed at joining letter of sub inspector in uttar pradesh

यूपी: अब फंसी 4 हजार दरोगाओं की भर्ती

Thu, 06 Aug 2015 12:57 PM IST
Updated Thu, 06 Aug 2015 12:57 PM IST
विज्ञापन
tayed at joining letter of sub inspector in uttar pradesh

सिविल पुलिस और पीएसी में 4010 उपनिरीक्षकों की नियुक्ति में फिर पेच फंस गया है। चयन प्रक्रिया के दौरान मनमाने तरीके से आरक्षण लागू करने के कारण हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन


कोर्ट ने एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख 24 अगस्त तक सभी गड़बड़ियों को दूर कर लें अन्यथा कोर्ट कड़ा आदेश पारित करेगी।

कोर्ट का यह आदेश नियुक्ति प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण पाने वाले लाभार्थियों (महिला, विकलांग और एक्स सर्विस मैन) को आरक्षित कोटे के बजाए अनारक्षित सामान्य की सीटों पर नियुक्ति देने के आरोपों के मद्दे नजर आया है। पुलिस स्थापना बोर्ड के एडीजी (चयन एवं नियुक्ति) ने इस मामले में बुधवार को स्वयं अदालत में उपस्थित होकर पक्ष रखा।

विज्ञापन

गड़बड़ियां दूर करने के लिए 24 अगस्त तक की मोहलत

tayed at joining letter of sub inspector in uttar pradesh

याची आशीष कुमार पांडेय के वकील सीमांत सिंह के मुताबिक एडीजी ने स्वयं अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया कि क्षैतिज आरक्षण के कुछ अभ्यर्थियों को सामान्य की सीटों पर चयनित किया गया है। दूसरी ओर याची के वकील का कहना था कि क्षैतिज आरक्षण के तहत अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षण कोटे की 50 फीसदी सीटों के अंतर्गत ही समायोजित किया जा सकता है।

सामान्य की सीटें सिर्फ तब दी जा सकती हैं जबकि अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के अंक से अधिक हों। जबकि यहां ऐसा नहीं हुआ है। लगभग 100 सामान्य सीटों पर महिलाओं, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों को समायोजित किया गया है जो कि नियम विरुद्ध है।

एडीजी पुलिस बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के बाद याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अपनाई गई नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए कहा कि आरक्षण लागू करने में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनको 24 अगस्त तक दूर कर लिया जाए। याचिका पर 24 अगस्त को पुन: सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed