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SSC Imbroglio: सुप्रीम कोर्ट में अनुभव अंकों की वैधता तय, बढ़ोतरी की संभावना; अगली सुनवाई 24 और 26 नवंबर को

Fri, 21 Nov 2025 06:00 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 21 Nov 2025 06:00 PM IST
सार

SSC Experience Marks: सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी में अनुभव अंकों की वैधता तय कर दी है। इस फैसले के बाद अंकों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। अगली सुनवाई 24 और 26 नवंबर को होगी।

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SSC imbroglio: Stage for 'experience marks' to rise after SC decides their validity, says Cal HC
सुप्रीम कोर्ट (फाइल तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

Supreme Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) 2025 के उम्मीदवारों को उनके पूर्व शिक्षण अनुभव के आधार पर अंक देने के मामले में कहा है कि इस मुद्दे को केवल तभी देखा जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय यह तय कर दे कि ऐसे अंक दिए जा सकते हैं या नहीं।

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न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया, जब वकीलों ने अदालत को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों को उनके शिक्षण अनुभव के आधार पर अंक देने के मामले में सुनवाई के लिए 24 और 26 नवंबर की तारीखें तय कर दी हैं।

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न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें ‘अनुभव’ के लिए दिए जाने वाले 10 अंक के आवंटन के तरीके को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाने चाहिए, न कि साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची बनाने से पहले।

वहीं, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) का कहना था कि ये अंक पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय शामिल किए जाने चाहिए।

अनुभव अंकों को लेकर अभ्यर्थियों में विरोध

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आधार पर 2016 की संपूर्ण शिक्षक भर्ती पैनल को रद्द करने के बाद राज्य एसएससी द्वारा सितंबर, 2025 में एसएलएसटी-2 परीक्षा आयोजित की गई थी।

लिखित परीक्षा के परिणाम और अनुवर्ती साक्षात्कार के प्रकाशन के बाद राज्य द्वारा संचालित और में कक्षा 11-12 में भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कॉल

इस महीने की शुरुआत में, सहायता प्राप्त स्कूलों में नए अभ्यर्थियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो सड़कों पर उतर आए थे और आरोप लगाया था कि एसएससी द्वारा अब नौकरी से बाहर हो चुके 2016 के बेदाग अभ्यर्थियों को 'अनुभव अंक' देना "अनुचित" था और इससे अगले चरण के लिए उनकी योग्यता के अवसर समाप्त हो गए।

मामला 28 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

एसएससी ने अभी तक कक्षा 9-10 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम प्रकाशित नहीं किए हैं, जहां भी इसी अंकन पैटर्न का पालन किए जाने की संभावना है।

गुरुवार को आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने आगे निर्देश दिया कि इस बीच, याचिकाकर्ताओं के लिए कानून के अनुसार आगे की आवश्यक राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना खुला रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय में संबंधित मामले पर निर्धारित सुनवाई की तारीखों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की पीठ ने निर्देश दिया कि वर्तमान मामले को 28 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

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