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WBSSC: बंगाल में 35,726 शिक्षक के पदों के लिए अब तक पांच लाख से ज्यादा पंजीकरण, मिला आवेदन करने का एक और मौका
Thu, 17 Jul 2025 09:14 PM IST
आकाश कुमार
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Thu, 17 Jul 2025 09:14 PM IST
सार
WBSSC: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 35,726 सहायक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई कर दिया है। अब तक इस भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
WBSSC: एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 35,726 सहायक शिक्षक पदों के लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 16 जून को एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि को 14 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई कर दिया गया है।
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पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने बताया, "आवेदकों की संख्या पहले ही 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि यह संख्या और बढ़ेगी।"
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30 मई को, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए, राज्य-सहायता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में कक्षा 9-12 में 35,726 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को 31 मई तक या उससे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
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अप्रैल में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 के राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) भर्ती पैनल को पूरी तरह से रद्द कर दिया था और कक्षा 9-12 के शिक्षकों के साथ-साथ ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों की 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।
के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि 2016 की एसएससी भर्ती परीक्षाओं में 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिक्षण नौकरियों के लिए आवेदन किया था।
शीर्ष अदालत के अप्रैल के आदेश के बाद, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 17,206 शिक्षकों में से 15,403 को "विशेष रूप से दागी नहीं पाए गए" के रूप में पहचाना था, जिससे उन्हें दिसंबर तक वेतन मिलता रहा। शेष 1,804 शिक्षकों को स्कूलों में लौटने से रोक दिया गया है।
इस महीने की शुरुआत में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और राज्य सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया था, जिनमें "अयोग्य" उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी।