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BSF Recruitment: बीएसएफ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव! पूर्व अग्निवीरों के लिए अब आधी सीटें आरक्षित; नियम लागू

Sun, 21 Dec 2025 09:55 AM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 21 Dec 2025 09:55 AM IST
सार

BSF Recruitment Rules Revised: केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती नियमों में अहम बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) की भर्ती में अब 50 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। यह नियम 18 दिसंबर से लागू हो गए हैं।
 

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BSF Recruitment Rules Revised: 50% Vacancies Reserved for Ex-Agniveers
BSF - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

Ex-Agniveers Reservation: केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब बीएसएफ की जनरल ड्यूटी (GD) कैडर की भर्ती के नियम 2025 के अनुसार हर साल की रिक्तियों में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए और लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों में सीधी भर्ती के लिए 3 प्रतिशत तक रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी।

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वहीं, लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से वार्षिक रिक्तियों के समायोजन के लिए अधिकतम 3 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं। 
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केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए नए नियम बनाए हैं।

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