WB TET Protest: बंगाल के शिक्षा मंत्री की टीईटी उम्मीदवारों से अपील, प्रदर्शन वापस लेने की अपील
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 2014 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों ने नियुक्तियां नहीं देने और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिक्षा मंत्री ने उम्मीदवारों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की है।
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पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक इलाके में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के उम्मीदवारों द्वारा राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने आंदोलनकारी उम्मीदवारों से धरना प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस धरना प्रदर्शन को और उकसा रहे हैं। वे लोग इस गतिरोध को जारी रखना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि क्या यह संभव है कि परीक्षा में बैठने वाला हर उम्मीदवार पास होकर भर्ती हो जाता है। क्या NET, NEET, WB JEE, HEVN पैनल में सभी को शुरू में ही नौकरी मिल ही जाती है। ये बातें उन्होंने उम्मीदवारों द्वारा सीधी भर्ती को लेकर की जा रही मांग पर कही। बसु ने आरोप लगाया कि आंदोलन उन लोगों ने भड़काया है जो भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं होने देना चाहते हैं।
सख्ती और निष्पक्षता के साथ संपन्न होगी परीक्षा
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे किसी के भी निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और सख्ती के साथ मेरिट के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या आंदोलनकारी मेरिट के आधार पर होने वाली परीक्षा के पक्ष में नहीं हैं। क्या वे नहीं चाहते है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी राजनीतिक दबाव के तहत हो।
उम्मीदवारों ने लगाया आरोप
इस दौरान एक आंदोलनकारी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि 2014 की टीईटी भर्ती योग्यता के आधार पर नहीं की गई थी। इसलिए इंटरव्यू के दो राउंड करना सही नहीं था। बता दें कि 2014 की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से कई को इंटरव्यू के दो दौर के बाद मेरिट सूची में जगह नहीं मिली। जिसे लेकर उम्मीदवार आंदोलित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की टीएमसी विधायक की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में ईडी द्वारा तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को गुरुवार को खारिज कर दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने ईडी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ईडी ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। उनसे 11 अक्तूबर को रात भर पूछताछ की गई थी। जिसके बाद उनपर कार्रवाई की गई। माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह नादिया जिले के पलाशीपारा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक हैं।