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Hemant Soren: झारखंड सीएम को स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली राहत, इस मामले में खारिज हुई याचिका
Tue, 28 Jun 2022 05:11 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 28 Jun 2022 05:11 PM IST
सार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने 205 सीआरपीसी के तहत विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में इसी महीने एक आवेदन दायर कर शारीरिक उपस्थिति से छूट की मांग की थी।
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हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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विस्तार
रांची की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका मिला है। कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में शारीरिक उपस्थिति से छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने 205 सीआरपीसी के तहत विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में इसी महीने एक आवेदन दायर कर शारीरिक उपस्थिति से छूट की मांग की थी। सोरेन को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होना था।
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Special MP/MLA Court, Ranchi rejects Jharkhand CM Hemant Soren's petition seeking exemption from physical appearance in a case related to a violation of the model code of conduct during the 2019 Lok Sabha polls. https://t.co/8YdlTRMpym
— ANI (@ANI) June 28, 2022विज्ञापन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने 205 सीआरपीसी के तहत विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में इसी महीने एक आवेदन दायर कर शारीरिक उपस्थिति से छूट की मांग की थी। सोरेन को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होना था।
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