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याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

Thu, 05 May 2022 03:35 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 05 May 2022 03:35 AM IST
सार

वकील राहुल कुमार ने कहा कि अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि हमारी याचिका का निपटारा किया कि समिति का गठन किया जाए और भविष्य के चुनावों में ओबीसी कोटा शामिल किया जाए।

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SC refuses to stay Jharkhand panchayat polls, junks petition
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से याचिका दायर की गई थी।

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याचिकाकर्ता आजसू पार्टी के सांसद सीपी चौधरी के वकील राहुल कुमार ने कहा कि न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य द्वारा उठाए गए संवैधानिकता के आधार पर याचिका का निपटारा किया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सरकार ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्य प्रक्रिया के अनुपालन में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के बाद ही चुनाव कराए।
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वकील राहुल कुमार ने कहा कि अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि हमारी याचिका का निपटारा किया कि समिति का गठन किया जाए और भविष्य के चुनावों में ओबीसी कोटा शामिल किया जाए।
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राज्य चुनाव आयोग ने झारखंड में 9 अप्रैल को तीन स्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 14 मई से 27 मई तक चार चरणों में मतदान की घोषणा की है। मतों की गिनती 30 मई को की जाएगी। चुनाव जनवरी 2021 में होने थे, लेकिन  कोविड -19 प्रतिबंधों के कारण दो बार स्थगित कर दिए गए थे। 

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