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रांची: 17 साल के नाबालिग को बालिग बताकर जेल भेजा, कागजों में हेरफेर पर हाईकोर्ट सख्त,खराब सीसीटीवी पर उठे सवाल

Thu, 24 Sep 2026 02:59 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 24 Sep 2026 02:59 PM IST
सार

17 साल के नाबालिग को 19 साल का बताकर जेल भेजने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने थाने के खराब सीसीटीवी कैमरों पर नाराजगी जताते हुए सभी थानों के कैमरों की जांच और मामले में दस्तावेजों की कथित हेरफेर की जांच के निर्देश दिए हैं।

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Ranchi: 17-Year-Old Minor Sent to Jail as Adult, HC Strict Over Documents and Defunct CCTV
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिले के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसे बालिग बताकर जेल भेजने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिले के सभी थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की तत्काल जांच कराने का कड़ा निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने डोरंडा थाने के खराब पड़े कैमरों को तुरंत दुरुस्त कराने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकारी दस्तावेज में दर्ज तारीखों में हेरफेर पर नाराजगी जताते हुए रांची के न्यायायुक्त से पूरे मामले की जांच कराकर अविलंब विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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सीसीटीवी फुटेज मांगने पर खुला राज
मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने डोरंडा थाना प्रभारी से बच्चे को हिरासत में लिए जाने के समय की सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करने को कहा था। इस पर थाना प्रभारी ने अदालत को बताया कि थाने के सभी कैमरे खराब पड़े हैं। कैमरों के बंद होने की जानकारी मिलने पर उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिले के सभी थानों में लगे कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं।
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सत्रह वर्ष के नाबालिग को बनाया बालिग
मामले में याचिकाकर्ता यानी बच्चे के पिता की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका बेटा नाबालिग है और उसकी वास्तविक जन्मतिथि 21 अप्रैल 2009 है। इस आधार पर 4 सितंबर 2026 को उसकी उम्र महज 17 वर्ष थी। इसके बावजूद पुलिस ने कानून को दरकिनार करते हुए उसे 19 वर्ष का बालिग दिखाया और 8 सितंबर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। परिजनों ने बच्चे की उम्र के प्रमाण के रूप में आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र और आयु से संबंधित दस्तावेज भी पेश किए थे।

कागजात में हेरफेर पर अदालत सख्त
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट में नाबालिग की उम्र 19 वर्ष दर्ज पाई गई। जब उच्च न्यायालय ने उम्र तय करने का कानूनी आधार पूछा तो सरकारी कागजातों में दर्ज तारीखों में भारी हेरफेर और ओवरराइटिंग सामने आई। इस गंभीर अनियमितता पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। उच्च न्यायालय ने रांची के न्यायायुक्त को मामले की जांच कर अविलंब विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी किया है।

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