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झारखंड: रांची में नीट-पीजी परीक्षा को लेकर सख्ती, 4 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
Wed, 26 Aug 2026 10:54 AM IST
राँची ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:54 AM IST
सार
Jharkhand News: रांची में 30 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। चारों परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रांची में 30 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए चारों परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों के जुटने और विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 30 अगस्त को सुबह 6 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
जुलूस से लेकर हथियार रखने तक पर रोक
निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा करने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला समेत अन्य अस्त्र-शस्त्र तथा बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर और बम आदि रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा या कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकना है। रांची जिले में नीट-पीजी परीक्षा के लिए चार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
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यह भी पढ़ें: JPSC-JSSC भर्ती में सुधार की मांग तेज, हजारीबाग में छात्रों का मार्च; देवेंद्र महतो ने सरकार को घेरा
प्रशासन ने अधिकारियों को दिए निर्देश
जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
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200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों के जुटने और विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 30 अगस्त को सुबह 6 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
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जुलूस से लेकर हथियार रखने तक पर रोक
निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा करने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला समेत अन्य अस्त्र-शस्त्र तथा बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर और बम आदि रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा या कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकना है। रांची जिले में नीट-पीजी परीक्षा के लिए चार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
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प्रशासन ने अधिकारियों को दिए निर्देश
जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।