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झारखंड: आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन, जानें किस मामले में होंगे पेश
Wed, 04 May 2022 04:06 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 04 May 2022 04:06 PM IST
सार
अरगोड़ा थाने में दर्ज केस संख्या 149/19 में हेमंत सोरेन अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। अब झारखंड में उनके खिलाफ तेजी से बदल रहे माहौल को देखते हुए हेमंत सोरेन इस मामले में विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
झारखंड के बहुचर्चित खनन पट्टा मामले में आरोपों का सामना कर रहे सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चुनाव आयोग उन्हें पहले ही नोटिस भेज चुका है। जिसके बाद उनपर कार्रवाई और अय़ोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच, सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार यानी आज अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, वे दोपहर बाद ऱांची की एक विशेष अदालत में सरेंडर करेंगे।
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दरअसल, साल 2019 में उनपर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर धरना- प्रदर्शन करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाने में दर्ज केस संख्या 149/19 में हेमंत सोरेन अब तक अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। अब झारखंड में उनके खिलाफ तेजी से बदल रहे माहौल को देखते हुए हेमंत सोरेन इस मामले में विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं।
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गौरतलब है कि वे अपने नाम पर खनन पट्टा जारी करने को लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने के मामले में विवादों से घिरे हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। अब मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले में उनका जवाब तैयार कर रहा है। झारखंड सीएम कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और अनुभवी वकीलों से इस मामले में परामर्श लेकर जवाब तैयार किया जाएगा। हेमंत सोरेन बुधवार को हैदराबाद से वापसी करेंगे।
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गौरतलब है कि बीते सोमवार को चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा था। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा था कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। जो आरपी अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन करती है। धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का समय दिया गया था।