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अदालत का अनोखा फैसला, कुरान बांटने की शर्त पर युवती को जमानत

Tue, 16 Jul 2019 03:43 PM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: गौरव द्विवेदी Updated Tue, 16 Jul 2019 03:43 PM IST
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Ranchi Court judge gave bail to girl condition to distribute quran
ऋचा भारती - फोटो : social media

रांची की अदालत ने एक युवती को पांच कुरान बांटने की शर्त पर जमानत दी। मामला सोशल साइट पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है। यहां 19 वर्षीय ऋचा भारती को जज ने यह कहकर जमानत दी कि उसे 15 दिनों के अंदर पांच कुरान बांटने होंगे। सात हजार के दो निजी बांड जमा करने के बाद सोमवार को ऋचा जेल से बाहर आ सकी।

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सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर 12 जुलाई को सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि पिछले तीन दिनों से ऋचा फेसबुक साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज होने के तीन घंटे के भीतर ऋचा भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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कहां बांटनी होगी कुरान


अदालत से मिले आदेश के मुताबिक कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य चार प्रति रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटनी होगी। कुरान की प्रति बांटने के दौरान रांची पुलिस को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। साथ ही, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दो में एक जमानतदार आरोपित के करीबी रिश्तेदार बनें।

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