लालू यादव को मिली राहत, 17 अगस्त तक नहीं जाना होगा जेल
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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत मिली है। चारा घोटाले के आरोप में उन्हें पांच साल कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें रांची हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह ने 17 अगस्त तक के लिए जमानत दे दी है। उनकी जमानत पर अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
लालू यादव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी जमानत अवधि को 6 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। यादव इस समय कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। जमा हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी के प्रवक्ता भीई वीरेंद्र ने कहा, 'कोर्ट के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। पहले भी हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते रहे हैं। लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए जमानत अवधि को बढ़ाया जाना जरूरी था।'
जमानत मिलने के बाद लालू यादव के वकील अभिषेक सिंघवी ने मीडिया से कहा कि 26 तारीख को ही यादव का ऑपरेशन हुआ है। जिसके कारण उन्हें ठीक होने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। बता दें कि बीमारी के कारण 11 मई को कोर्ट से लालू यादव को 6 हफ्तों की जमानत मिली थी। जिसके बाद यादव इलाज के लिए मुंबई और बेंगलुरु भी गए थे। इससे पहले वह अपने बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते की पैरोल पर बाहर आए थे। उसके बाद 22 जून को 3 जुलाई तक के लिए उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी गई थी।
Lalu Prasad Yadav's provisional bail extended till August 17 by Ranchi High Court on health grounds.He has been serving jail term in connection with fodder scam cases. (file pic) pic.twitter.com/PnZgW8dy9N
— ANI (@ANI) June 29, 2018