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झारखंड छात्र आंदोलन: नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले आरोपी को कोर्ट से राहत, शर्तों के आधार पर मिली जमानत
Tue, 11 Aug 2026 09:23 PM IST
राँची ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 09:23 PM IST
सार
रांची में आइसा की राष्ट्रीय नेता नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के आरोपी अमरनाथ पांडेय को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने उसे नेहा बोरा से दूर रहने और दोबारा ऐसी घटना नहीं करने की शर्त पर बेल दी।
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कोर्ट का फैसला।
- फोटो : FreePik
विस्तार
रांची में छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय नेता नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक अमरनाथ पांडेय को रांची सिविल कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी अमरनाथ पांडेय को जमानत दे दी।
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अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी के सामने कुछ शर्तें भी रखीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अमरनाथ पांडेय नेहा बोरा से दूर रहेगा और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं करेगा। अदालत की इन्हीं शर्तों के आधार पर आरोपी को जमानत दी गई।
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