{"_id":"63212f10f2b1651f9f38a196","slug":"man-sentenced-to-life-imprisonment-for-beating-wife-to-death-in-jharkhand","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jharkhand: चाईबासा में पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jharkhand: चाईबासा में पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Wed, 14 Sep 2022 07:03 AM IST
देव कश्यप
पीटीआई, चाईबासा।
पीटीआई, चाईबासा।
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 14 Sep 2022 07:03 AM IST
सार
पुलिस ने कहा कि पिंगुवा और पद्मावती महतो साथ पढ़ते थे और उनमें दोस्ती थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और गुवा पुलिस थाना क्षेत्र में रहते थे।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पत्नी की हत्या के आरोपी को स्थानीय अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। पुलिस ने बताया कि चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी सुखलाल पिंगुवा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत गायब करने) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
पुलिस ने कहा कि पिंगुवा और पद्मावती महतो साथ पढ़ते थे और उनमें दोस्ती थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और गुवा पुलिस थाना क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने कहा कि पिंगुवा हाटगुम्हरिया पुलिस थाना क्षेत्र के रुइया गांव का रहने वाला था और शादी के बाद अक्सर पद्मावती की पिटाई करता था।
विज्ञापन
पुलिस के मुताबिक, 2019 में एक दिन पिटाई के बाद गंभीर रूप से पद्मावती घायल हो गई और दो दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। पद्मावती के पिता की शिकायत पर गुवा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन