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Jharkhand: चाईबासा में पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Wed, 14 Sep 2022 07:03 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, चाईबासा।
पीटीआई, चाईबासा। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 14 Sep 2022 07:03 AM IST
सार

पुलिस ने कहा कि पिंगुवा और पद्मावती महतो साथ पढ़ते थे और उनमें दोस्ती थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और गुवा पुलिस थाना क्षेत्र में रहते थे।

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Man sentenced to life imprisonment for beating wife to death in Jharkhand
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पत्नी की हत्या के आरोपी को स्थानीय अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। पुलिस ने बताया कि चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी सुखलाल पिंगुवा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत गायब करने) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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पुलिस ने कहा कि पिंगुवा और पद्मावती महतो साथ पढ़ते थे और उनमें दोस्ती थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और गुवा पुलिस थाना क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने कहा कि पिंगुवा हाटगुम्हरिया पुलिस थाना क्षेत्र के रुइया गांव का रहने वाला था और शादी के बाद अक्सर पद्मावती की पिटाई करता था।
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पुलिस के मुताबिक, 2019 में एक दिन पिटाई के बाद गंभीर रूप से पद्मावती घायल हो गई और दो दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। पद्मावती के पिता की शिकायत पर गुवा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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