फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand Woman struggle for pension 40 years, High Court imposed fine 50 thousand on government

झारखंड: पेंशन के लिए महिला ने किया 40 साल संघर्ष, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 50 हजार जुर्माना

Wed, 04 Mar 2020 08:47 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची Published by: देव कश्यप Updated Wed, 04 Mar 2020 08:47 AM IST
विज्ञापन
Jharkhand Woman struggle for pension 40 years, High Court imposed fine 50 thousand on government
Jharkhand High Court - फोटो : Social Media

झारखंड में सरकारी तंत्र की लापरवाही का एक मामले सामने आया है। अपने पति की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए एक महिला सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से 40 साल इंतजार करना पड़ा। अंत में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे न्याय मिला। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही राज्य सरकार को महिला को दस प्रतिशत ब्याज के साथ पेंशन देने का मंगलवार को आदेश दिया।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति डॉ. एसएन पाठक की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि पेंशन देना राज्य सरकार का काम है। सरकारी अधिकारियों के कारण ही इतने दिनों से पेंशन लंबित रही। पीठ ने सरकार को याचिकाकर्ता को दस प्रतिशत ब्याज के साथ पेंशन देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


पेंशन के लिए लगभग 40 वर्ष से भटक रही महिला जसुमति पिंगुआ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी के अधिवक्ता शादाब बिन हक ने पीठ को बताया कि प्रार्थी के आवेदन के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें पेंशन नहीं दी गई। अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के एसके मस्तान मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन का दावा देर से करने के कारण पेंशन नहीं देना नियम के खिलाफ है। अदालत ने माना कि दावा देर से करने पर किसी की पेंशन नहीं रोकी जा सकती ।
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि याचिकाकर्ता जसुमति पिंगुआ के पति पश्चिम सिंहभूम जिले के टक्कर बापा उच्च विद्यालय में शिक्षक थे। वर्ष 1976 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पेंशन के लिए सरकार से गुहार लगाई। पेंशन नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed