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झारखंड : सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी को जमानत नहीं, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Tue, 16 Mar 2021 06:51 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 16 Mar 2021 06:51 PM IST
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Jharkhand: The accused involved in the attack on CM Hemant Sorens convoy not given bail, Ranchi court rejects the application
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : PTI

रांची की सिविल कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

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भैरव सिंह ने अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। घटना के बाद भैरव सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। भैरव के अधिवक्ता अभयानंद तिवारी ने कहा कि अब वे जिला जज के यहां जमानत याचिका दाखिल करेंगे।दरअसल, तीन जनवरी को ओरमांझी में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की शाम करीब साढ़े पांच बजे मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने मुख्यमंत्री के काफिले की पायलट गाड़ी को रोककर क्षतिग्रस्त कर दिया था। रास्ता खाली कराने की कोशिश कर रहे यातायात पुलिस एवं पुलिस बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था।
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इस मामले में प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने भैरव सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है।

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