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झारखंड हाईकोर्ट : तकनीकी प्रतिष्ठानों को पुलिस द्वारा जब्त किए गए संदिग्ध यूरेनियम का निरीक्षण करने का दिया निर्देश
Sat, 04 Dec 2021 03:51 AM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 04 Dec 2021 03:51 AM IST
सार
झारखंड हाईकोर्ट यह निर्देश गुरुवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिए। जिस तरह से संदिग्ध यूरेनियम की जांच पहले यूसीआईएल की एक टीम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना की गई थी, जिसके न्यायालय में मामला लंबित है। उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने तकनीकी प्रतिष्ठानों को अभ्यास करने के लिए कहा।
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Jharkhand High Court
- फोटो : Social Media
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विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट ने तीन प्रमुख तकनीकी प्रतिष्ठानों को इस साल जून में बोकारो पुलिस द्वारा बरामद किए गए चांदी-ग्रे पदार्थ के 4.5 किलोग्राम यूरेनियम की जांच करने का निर्देश दिया है।
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झारखंड हाईकोर्ट यह निर्देश गुरुवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिए। जिस तरह से संदिग्ध यूरेनियम की जांच पहले यूसीआईएल की एक टीम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना की गई थी, जिसके न्यायालय में मामला लंबित है। उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने तकनीकी प्रतिष्ठानों को अभ्यास करने के लिए कहा।
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भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, तमिलनाडु और राजा रमण उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर को नमूने का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।
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कृष्ण कांत राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि जांच के दौरान पहले जादुगोरा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा नमूने की जांच की गई थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बोकारो के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जहां मामला लंबित है। वहां के न्यायिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में सामग्री एकत्र की जाएगी। न्यायाधीश ने बताया कि जब्त खनिज के संग्रहण की जानकारी प्रधान जिला न्यायाधीश बोकारो को दी जाएगी और बोकारो के उपायुक्त की उपस्थिति में की जाएगी। सीलबंद लिफाफे में रखे पेन ड्राइव में प्रमुख प्रतिष्ठानों की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी।
मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। पीठ ने आगे कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पूरी कार्यवाही को वीडियो पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान करेंगे कि संग्रह के समय उपस्थित न्यायिक अधिकारी विकिरण के संभावित प्रभावों से सुरक्षित हैं।
बोकारो जिले में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए सात बदमाशों के कब्जे से करीब साढ़े चार किलो खनिज पदार्थ बरामद किया गया है। इस संबंध में हरला थाने में आईपीसी और परमाणु ऊर्जा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।