फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand HC refuses request of Jharkhand govt to defer hearing PILs against cm Hemant Soren

Hemant Soren: हाईकोर्ट से सीएम सोरेन को झटका, जनहित याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध खारिज

Thu, 16 Jun 2022 06:35 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 16 Jun 2022 06:35 PM IST
सार

हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाओं पर कल 17 जून को सुनवाई होनी है। इनमें एक याचिका शेल कंपनियों से जुड़ी है जबकि दूसरी याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टों का कथित लाभ लेने को लेकर है। 
 

विज्ञापन
Jharkhand HC refuses request of Jharkhand govt to defer hearing PILs against cm Hemant Soren
सोरेन सरकार को गिराने की साजिश - फोटो : पीटीआई

विस्तार

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। झारखंड के महाधिकवक्ता ने स्थगन की मांग लेकर याचिका दायर की थी। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाओं पर कल 17 जून को सुनवाई होनी है। इनमें एक याचिका शेल कंपनियों से जुड़ी है जबकि दूसरी याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टों का कथित लाभ लेने को लेकर है। एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह और सीनियर एडवोटकेट कपिल सिब्बल कोविड पॉजिटिव निकले हैं, इसलिए उनके लिए सुनवाई में शामिल होना मुश्किल होगा। 
विज्ञापन


मुख्यमंत्री सोरेने के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जनहित याचिका में संचालित शेल कंपनियों के जरिए फर्जी लेन-देन का आरोप लगाया गया है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून को अपने आदेश में कहा था कि यह स्थापित सत्य है कि याचिकाएं सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं की जा सकती हैं कि वह सुनवाई के योग्य नहीं हैं। याचिका में हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और अन्य करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने और उसके जरिए अन्य जगहों पर होटल, मॉल सहित अन्य संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


रांची हिंसा मामले की सुनवाई 17 को
झारखंड उच्च न्यायालय रांची हिंसा मामले में NIA जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर 17 जून को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा और उपद्रव की घटना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोरेन सरकार से 17 जून तक जवाब मांगा है। याचिका में पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed