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जगन्नाथ मिश्र चारा घोटाले के चार मामलों से बरी
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 21 Jul 2014 04:36 PM IST
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें चारा घोटाला मामले के चार मामलों से बरी कर दिया है।
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ये चारों मामले देवघर, चाईबासा, दुमका और दोरांदा के कार्यालयों के वित्तीय विभाग से पैसा निकालने से संबंधित थे।
कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्र को इस आधार पर बरी कर दिया कि एक ही साक्ष्य और तथ्य के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ कई मामले नहीं चलाये जा सकते।
न्यायमूर्ति आर आर प्रसाद की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में बरी कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में 25 जून को बहस सुनने के बाद कहा था कि फैसला बाद में सुनाया जायेगा।
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इससे पूर्व मिश्र को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध ढंग से 37 करोड, 70 लाख रुपये निकासी करने के मामले में यहां की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पिछले वर्ष तीस सितंबर को दोषी करार दिया था।
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इस मामले में उन्हें तीन अक्तूबर को इस मामले में चार साल की सजा सुनायी गयी थी। इस मामले में बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव को भी अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी।