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Jharkhand: 11 साल के बच्चे की हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

Thu, 18 Aug 2022 05:06 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, चाईबासा,
पीटीआई, चाईबासा, Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 18 Aug 2022 05:06 AM IST
सार

आरोपी चडा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों के गायब होने का कारण) के तहत दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
 

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Jharkhand court sentences man to death for killing boy
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक लड़के की हत्या के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

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चाईबासा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुपाई चंपिया उर्फ चडा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों के गायब होने का कारण) के तहत दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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घटना 24 अप्रैल को गुआ थाना क्षेत्र की है जब 11 वर्षीय बालक अपने दोस्तों के साथ नहाकर कारो नदी से लौट रहा था। पुलिस के अनुसार, सुपाई लड़कों के समूह को वापस नदी में ले गई और उनसे एक जीवित बिजली के तार के साथ मछली पकड़ने के लिए कहा।
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कुछ देर बाद उसने लड़कों से नदी से तार निकालने को कहा लेकिन वे भाग गए। हालांकि, उसने एक बच्चे को पकड़ लिया, और जब लड़के ने मना कर दिया, तो सुपाई ने उसे जमीन पर पटक दिया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि सुपाई ने उसकी हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंक दिया।

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