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झारखंड: प्राइवेट नौकरी करने वालों पर सरकार मेहरबान, स्थानीय लोगों को जॉब में मिलेगा 75% आरक्षण

Sat, 13 Mar 2021 01:06 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर अजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर अजाला, रांची Published by: प्रियंका तिवारी Updated Sat, 13 Mar 2021 01:06 PM IST
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Jharkhand CM Hemant Soren assured private sector companies to give 75 percent jobs reservation to locals
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

झारखंड सरकार ने प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शक्रवार को झारखंड कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किए जाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अब सरकार झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान इससे संबंधित एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।

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इतना ही नहीं कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने का फैसला भी हुआ है। इसके तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार जो किसी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के 30 हजार रुपये तक वेतन वाले 75 फीसदी पदों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे।
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वहीं, राज्य सरकार के फैसले के मद्देनजर प्रदेश के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में संशोधन भी किया गया है। इस संशोधन के तहत अब झारखंड के मंत्रियों का इलाज राज्य के बाहर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकेगा। उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यह निर्णय भी लिया गया है कि यदि मंत्रियों को इलाज के एयर एंबुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो उसका खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी।
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उल्लेखनीय है कि हाल ही में हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून पास किया है। ऐसे में अब हर चार में से तीन प्राइवेट नौकरी हरियाणा में रह रहे लोगों के लिए आरक्षित होगी।


इसके अलावा झारखंड में काम करने वाली जो कंपनियां इस नियम की अवहेलना करेंगी, उनके खिलाफ सरकार की ओर से कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। 

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