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उच्च न्यायालय का आदेश: एसआई रूपा तिर्की की मौत के मामले की सीबीआई करेगी जांच

Wed, 01 Sep 2021 06:01 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 01 Sep 2021 06:01 PM IST
सार

झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई जांच का आदेश दिया।

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High Court orders CBI probe in sub inspector Rupa Tirkey death case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने रूपा तिर्की की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। रूपा तिर्के झारखंड पुलिस में सब-इंस्पेक्टर थीं। उन्होंने इस साल मई की शुरुआत में साहेबगंज स्थित अपने सरकारी आवास में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अब सीबीआई इस बात की जांच करेगी की तिर्की की मौत आत्महत्या थी या हत्या।

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