उच्च न्यायालय का आदेश: एसआई रूपा तिर्की की मौत के मामले की सीबीआई करेगी जांच
झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई जांच का आदेश दिया।
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झारखंड उच्च न्यायालय ने रूपा तिर्की की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। रूपा तिर्के झारखंड पुलिस में सब-इंस्पेक्टर थीं। उन्होंने इस साल मई की शुरुआत में साहेबगंज स्थित अपने सरकारी आवास में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अब सीबीआई इस बात की जांच करेगी की तिर्की की मौत आत्महत्या थी या हत्या।
Jharkhand High Court orders for CBI probe in the death case of Rupa Tirkey, who was a sub-inspector with Jharkhand Police. Tirkey had died allegedly by suicide in early May at her government accommodation at Sahebganj.
— ANI (@ANI) September 1, 2021